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आज इस पोस्ट में हमने बताया है कि किस प्रकार एक Salary Person Income Tax बचा सकता है (Salary Person Income Tax Kaise Bachaye)
Salary Person Income Tax Kaise Bachaye || Tax Planning In Hindi || tax planning for salaried person || How to Save Tax For Salaried Person In Hindi
इनकम टैक्स के अंतर्गत जिस भी सैलरी पर्सन की इनकम, टैक्स लिमिट को क्रॉस कर देती है तब उस कंपनी या फर्म द्वारा सैलरी पर्सन की सैलरी में से टीडीएस डेडक्ट करके सरकार को जमा कर दिया जाता है इस पोस्ट में हमने कुछ ऐसे सेक्शन के बारे में बताया है जिसके द्वारा एक सैलरी पर्सन अपने इनकम टैक्स को जीरो या कम कर सकता है। तो आइये जानते है।
1.होम लोन के इंटरेस्ट अमाउंट पर डिडक्शन
अगर आप होम लोन लेने का सोच रहे है या आपने पहले से होम लोन ले रखा है तब आप होम लोन के इंटरेस्ट अमाउंट पर इनकम टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते है।
(A).Section 24 (B)
Self Occupied (मकान का उपयोग खुद के रहने के लिए करने पर )
अगर आपने खुद के रहने के लिए घर पर होम लोन लिया है तब आप उसपर दिए गए अधिकतम 2 लाख रूपये तक के इंटरेस्ट अमाउंट को अपनी ITR में क्लेम कर सकते है।
Let Out (मकान को किराये पर देने पर)
अगर आपके एक से ज्यादा मकान है तथा आपने किराये पर दिए मकान पर होम लोन ले रखा है तब आप एक साल में जितना भी इंटरेस्ट अमाउंट देते है आप पूरे अमाउंट का डिडक्शन अपनी ITR में क्लेम कर सकते है।
(B). Section 80EE
इस सेक्शन के अंतर्गत आप अतिरिक्त 50 हज़ार रूपये के इंटरेस्ट अमाउंट का डिडक्शन ले सकते है लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस है जो निम्न प्रकार है-
- लोन सैंक्शन साल : 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017
- प्रॉपर्टी की वैल्यू : Upto 50 lakh (50 लाख तक होने पर)
- लोन अमाउंट : Upto 35 lakh (35 लाख तक होने पर)
- पहला घर लेने पर
(C). Section 80EEA
इस सेक्शन के अंतर्गत आप अतिरिक्त 1.5 लाख रूपये के इंटरेस्ट अमाउंट का डिडक्शन ले सकते है लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस है जो निम्न प्रकार है-
- लोन सैंक्शन साल : 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2021
- प्रॉपर्टी की वैल्यू : Upto 45 lakh (45 लाख तक होने पर)
- लोन अमाउंट : Upto 45 lakh (45 लाख तक होने पर)
- पहला घर लेने पर
दोनों सेक्शन को इस उदहारण से समझा जा सकता है।
जैसे राम ने 2016-17 ईयर में अपना पहला घर लोन पर ख़रीदा जो 80EE की सारी कंडीशन को फुलफिल करता है मान लेते है राम उस घर के लोन पर सालाना 3 लाख रूपये के इंटरेस्ट अमाउंट चुकाता तब इस कंडीशन में राम सेक्शन 24 (B) के अंतर्गत 2 लाख के इंटरेस्ट अमाउंट का तथा सेक्शन 80EE के अंतर्गत 50 हज़ार के इंटरेस्ट अमाउंट का डिडक्शन अपनी ITR में क्लेम कर सकता है।
इसी प्रकार अगर राम 80EEA की सारी कंडीशन को फुलफिल करता है तब सेक्शन 24 (B) के अंतर्गत 2 लाख का तथा बाकी के 1 लाख का Section 80EEA के अंतर्गत क्लेम करेगा।
2.होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट पर डिडक्शन
सेक्शन 80C के अंतर्गत आप अपने होम लोन पर साल भर में चुकाए गए प्रिंसिपल अकाउंट अधिकतम 1.5 लाख रूपये तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते है।
नोट : यह 1.5 लाख रूपये की लिमिट 80c के अंतर्गत LIC,PPF,EPF,Tution Fees सभी को मिलकर 1.5 लाख है।
3. Section 80D के अंतर्गत डिडक्शन
60 साल से कम उम्र होने पर –
अगर आपकी फॅमिली में माता पिता पत्नी बच्चे सब की उम्र 60 साल से कम है तब आप खुद के ऊपर किये गए हेल्थ insurance के खर्चे का अधिकतम 25 हज़ार रूपये का डिडक्शन क्लेम कर सकते है तथा अपने माता पिता पर किये गए हेल्थ insurance के खर्चे का अधिकतम 25 हज़ार रूपये क्लेम कर पाएंगे।
For Own : 25,000/-
For Parents : 25,000/-
Total ; 50,000/-
60 साल से अधिक उम्र होने पर –
अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है लेकिन आपके माता पिता की उम्र 60 साल से अधिक है तब आप अपने ऊपर किये हेल्थ insurance के खर्चे का 25 हज़ार तथा माता पिता पर किये हेल्थ insurance के खर्चे का 50 हज़ार रूपये का डिडक्शन क्लेम कर सकते है।
For Own : 25,000/-
For Parents : 50,000/-
Total : 75,000/-
हेल्थ insurance के अलावा अपने ऊपर या अपनी फॅमिली के ऊपर किये गए हेल्थ चेकउप का अधिकतम 5 हज़ार रूपये का डिडक्शन भी आप अपनी ITR में क्लेम कर सकते है।
4.80E के अंतर्गत डिडक्शन
अगर आपने कोई एजुकेशन लोन लिया है तो आप सेक्शन 80E के अंतर्गत लोन पर दिए गए इंटरेस्ट अमाउंट का डिडक्शन को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम कर सकते है इस सेक्शन के अंतर्गत इंटरेस्ट अमाउंट की छूट की कोई लिमिट नहीं है आप जितना भी इंटरेस्ट चुकाते है उस पूरे अमाउंट का डिडक्शन आप इस सेक्शन के अंतर्गत क्लेम कर सकते है।
5.80C के अंतर्गत डिडक्शन
Section 80C के अंतर्गत आप अधिकतम 1.5 लाख रूपये तक के इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस के डिडक्शन आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम कर सकते है। यह इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस निम्न प्रकार है।
- PPF (Public Provident Fund)
- EPF (Employee Provident Fund)
- Sukanya Samriddhi Yojana
- Life insurance Premiums
- ELSS Mutual Fund
- NSC (National Savings Certificate)
- Tuition Fees
- Principals of Home loan
- NPS (National Pension Scheme)
- Tax savings Fixed deposits
- Stamps Duty
- SCSS (Senior Citizens Savings Scheme)
6.Section 80TTA के अंतर्गत डिडक्शन
इस सेक्शन के अंतर्गत आप सेविंग्स अकाउंट या फिक्स्ड डिपाजिट से मिलने वाले 10 हज़ार रूपये तक के इंटरेस्ट अमाउंट का डिडक्शन क्लेम कर सकते है यह सेक्शन 60 साल से कम उम्र के करदाता के लिए लागू है।
7. Section 80TTB के अंतर्गत डिडक्शन
इस सेक्शन के अंतर्गत आप सेविंग्स अकाउंट या फिक्स्ड डिपाजिट से मिलने वाले 50 हज़ार रूपये तक के इंटरेस्ट अमाउंट का डिडक्शन क्लेम कर सकते है यह सेक्शन 60 साल से ज्यादा उम्र के करदाता के लिए लागू है।
FAQ :
Q : इनकम टैक्स बचाने के लिए क्या करे ?
Ans : इनकम टैक्स बचाने के लिए आप Section 80 C से 80 U में दिए गए प्रावधान का उपयोग करके आप इनकम टैक्स को कम या जीरो कर सकते है।
Q ; बैंक से टीडीएस कब कटता है ?
Ans : फिक्स्ड डिपाजिट और सेविंग अकाउंट में मिलने वाले Interest पर बैंक द्वारा टीडीएस कटा जाता है अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है तब 40000 रूपये से अधिक इंटरेस्ट मिलने पर तथा अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तब 50000 रूपये से ज्यादा Interest मिलने पर बैंक द्वारा टीडीएस काट कर सरकार के पास जमा करा दिया जाता है।
इनकम टैक्स से रिलेटेड और जानकारी के लिए आप हमारी कैटगरी इनकम टैक्स पर डायरेक्ट विजिट करें।
निष्कर्ष : इस आर्टिकल में आपने जाना कि Salary Person income tax kaise bacha sakte hai ? इस आर्टिकल से रिलेटेड कोई भी चीज़ समझ न आ रही हो या आप हमसे कुछ पूछना चाहते है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते है। अगर आपको हमारा यह लेख पसंद हो, तो इससे अपने दोस्तों में भी शेयर करें।
आपका दिन शुभ रहे।
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