About Income Tax In Hindi | इनकम टैक्स की पूरी जानकारी

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हेलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे नई पोस्ट में आज हम बात करेंगे Income Tax kya hai (About Income tax in Hindi) और आय क्या होती है उसके प्रकार,New Tax regime और Old tax regime.

About Income Tax In Hindi
About Income Tax In Hindi

Income tax Kya hai ?

आयकर शब्द एक प्रकार के कर को संदर्भित करता है जो सरकारें अपने अधिकार क्षेत्र में व्यवसायों और व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न आय पर लगाती हैं। कानून के अनुसार, करदाताओं को अपने कर दायित्वों को निर्धारित करने के लिए सालाना आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा।

आयकर सरकारों के लिए राजस्व का एक स्रोत है। उनका उपयोग सार्वजनिक सेवाओं को निधि देने, सरकारी दायित्वों का भुगतान करने और नागरिकों के लिए सामान प्रदान करने के लिए किया जाता है।

भारत में आयकर मूल बातें

आयकर एक प्रकार का कर है जो केंद्र सरकार व्यक्तियों और व्यवसायों द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित आय पर वसूलती है। कर सरकार के लिए राजस्व के स्रोत हैं। सरकार इस राजस्व का उपयोग बुनियादी ढांचे के विकास, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, सब्सिडी प्रदान करने के लिए करती है। किसान / कृषि क्षेत्र और अन्य सरकारी कल्याणकारी योजनाओं में। कर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और करों के अप्रत्यक्ष रूप। अर्जित आय पर सीधे लगाए गए कर को प्रत्यक्ष कर कहा जाता है, उदाहरण के लिए आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। कर की गणना उस दौरान लागू आय स्लैब दरों पर आधारित होती है।

About Income Tax In Hindi
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आय के प्रकार / आय के शीर्ष ( TYPE OF INCOME )

हर कोई जो भारत में आय अर्जित करता है या प्राप्त करता है वह आयकर के अधीन है। ( वह भारत का निवासी या अनिवासी हो)। सरल वर्गीकरण के लिए, आयकर विभाग आय को पांच मुख्य शीर्षों में विभाजित करता है।

वेतन से आय

 वेतन और पेंशन से अर्जित आय आय के इस शीर्ष के तहत कर योग्य है।

व्यवसाय और पेशे से आय

 स्व-नियोजित व्यक्तियों, व्यवसायों, फ्रीलांसरों या ठेकेदारों द्वारा अर्जित लाभ और जीवन बीमा एजेंटों, चार्टर्ड एकाउंटेंट, डॉक्टरों और वकीलों जैसे पेशेवरों द्वारा अर्जित आय, जिनके पास स्वयं का अभ्यास है, ट्यूशन शिक्षक इस शीर्ष के तहत कर योग्य हैं।

गृह संपत्ति से आय

 एक गृह संपत्ति किराए पर लेने से अर्जित आय आय के इस शीर्ष के तहत कर योग्य है।

पूंजीगत लाभ से आय

 अधिशेष एक पूंजीगत संपत्ति जैसे म्यूचुअल फंड, शेयर, गृह संपत्ति आदि की बिक्री से होने वाली आय आय के इस शीर्ष के तहत कर योग्य है।

अन्य स्रोतों से आय

बचत बैंक खाते के ब्याज, सावधि जमा, लॉटरी में जीत से होने वाली आय इस शीर्ष के तहत कर योग्य है।

आयकर दाताओं के प्रकार

आयकर अधिनियम ने करदाताओं के प्रकारों को श्रेणियों में वर्गीकृत किया है ताकि विभिन्न प्रकार के करदाताओं के लिए अलग-अलग कर दरें लागू की जा सकें।

करदाताओं को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

  • व्यक्ति (Individual)
  • हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) (Hindu Undivided Family(HUF)
  • कंपनी (Company)
  • फर्म (Firm)
  • व्यक्तियों का संघ (एओपी) (Association of Persons(AOP)
  • व्यक्तियों का निकाय (बीओआई) (Body of Individuals(BOI)
  • स्थानीय अधिकारी (Local Authority)
  • कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति  (Artificial Judicial Persons)

इसके अलावा, व्यक्तियों को मोटे तौर पर निवासियों और गैर-निवासियों में वर्गीकृत किया जाता है। निवासी व्यक्ति भारत में अपनी वैश्विक आय यानी भारत और विदेशों में अर्जित आय पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। जबकि, जो लोग अनिवासी के रूप में अर्हता प्राप्त करते हैं, उन्हें केवल भारत में अर्जित या अर्जित आय पर करों का भुगतान करने की आवश्यकता होती है। भारत में रहने की व्यक्तिगत अवधि के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए कर उद्देश्यों के लिए आवासीय स्थिति को अलग से निर्धारित किया जाना है। निवासी व्यक्तियों को कर उद्देश्यों के लिए नीचे उल्लिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

  • 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति
  • 60 से अधिक लेकिन 80 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति
  • 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति

नई कर व्यवस्था के तहत आयकर स्लैब ( New Tax Regime Slab )

वित्त वर्ष 2020-21 से, कम कर दरों और शून्य कटौती/छूट वाले व्यक्तियों और एचयूएफ के लिए एक नई कर व्यवस्था उपलब्ध है। व्यक्तियों और एचयूएफ के पास नई व्यवस्था चुनने या पुरानी व्यवस्था को जारी रखने का विकल्प है। नई कर व्यवस्था वैकल्पिक है और आईटीआर दाखिल करते समय चुनाव किया जाना चाहिए। यदि पुरानी व्यवस्था को जारी रखा जाता है तो करदाता द्वारा उपलब्ध सभी कटौतियों/छूटों का लाभ उठाया जा सकता है। नई कर व्यवस्था के तहत आयकर स्लैब हैं:

Income Tax Kya hai
Income Tax in Hindi

नई व्यवस्था स्लैब दरें ( New tax regime slab ) FY-2022-23

2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक की आय5%
5 लाख रुपये से 7.5 लाख रुपये तक की आय10%
7.5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की आय15%
10 लाख रुपये से 12.5 लाख रुपये तक की आय20%
12.5 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक की आय25%
15 लाख रुपये से अधिक की आय30%
Income Tax Kya hai

मौजूदा शासन स्लैब दरें ( Old tax regime slab ) FY-2022-23

2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक की आय5%
5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की आय20%
10 लाख रुपये से अधिक की आय30%
Income Tax in Hindi

यदि करदाता नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनते हैं तो अधिकांश कटौती जैसे कटौती और छूट की अनुमति नहीं है। हालाँकि वह नई व्यवस्था के तहत उपलब्ध छूट और कटौती हैं:

विशेष रूप से विकलांग व्यक्ति के मामले में परिवहन भत्ते।

रोजगार के हिस्से के रूप में किए गए वाहन व्यय को पूरा करने के लिए प्राप्त वाहन भत्ता।

दौरे या स्थानांतरण पर यात्रा की लागत को पूरा करने के लिए प्राप्त कोई मुआवजा। सामान्य नियमित प्रभारों को पूरा करने के लिए प्राप्त दैनिक भत्ता या अपने नियमित कर्तव्य स्थान से अनुपस्थिति के कारण आपके द्वारा किए गए व्यय।

FAQ :

Q: कितने आय पर इनकम टैक्स लगता है ?

Ans : नए टैक्स स्लैब के हिसाब से

  • 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक की आय : 5%
  • 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक की आय : 10%
  • 5 लाख रुपये से 7.5 लाख रुपये तक की आय : 15%
  • 7.5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की आय : 20%
  • 10 लाख रुपये से 12.5 लाख रुपये तक की आय : 20%
  • 12.5 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक की आय : 25%
  • 15 लाख रुपये से अधिक की आय : 30%

Q : इनकम टैक्स के दायरे में कौन कौन आते हैं ?

Ans : इनकम टैक्स के दायरे में जिसकी साल भर की इनकम 2.5 लाख के ऊपर चली जाती है। वह इनकम टैक्स के अंतर्गत आ जाता है।

निष्कर्ष :

आज आपने सीखा Income Tax Kya hai तथा यह कितने प्रकार होते है। इस आर्टिकल से रिलेटेड कोई भी चीज़ समझ न आ रही हो या आप हमसे कुछ पूछना चाहते है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते है। अगर आपको हमारा यह लेख पसंद हो, तो इससे अपने दोस्तों में भी शेयर करें।
आपको दिन शुभ रहे।

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