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Supply Under GST In Hindi – आज इस आर्टिकल में हम बात करेंगे GST के अंतर्गत Supply कितने प्रकार की होती है ?

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Type of Supply Under GST in HIndi
GST के अंतर्गत यह 9 प्रकार की सप्लाई आती है जो निम्न प्रकार है।
- 1.Inward Supply
- 2.Outward Supply
- 3.Inter-State Supply
- 4.Intra-State Supply
- 5.Non-Gst Supply
- 6.Exempt Supply
- 7.Mixed Supply
- 8.Zero-Rated Supply
- 9.Composite Supply
1.Inward Supply
Section 2(67) of CGST Act 2017 अन्तर्गत कोई भी गुड्स और सर्विस ( Goods or Services ) जो आप अपने बिज़नेस के लिए Purchase करते है उसको ही inward Supply कहा जाता है।
2.OutWard Supply
Section 2(83) of CGST Act 2017 के अन्तर्गत कोई भी गुड्स और सर्विस ( Goods or Services ) जो आप अपने बिज़नेस के लिए Sale करते है उसको ही inward Supply कहा जाता है।
3.Inter-State Supply
Section 7 of IGST Act 2017 के अन्तर्गत कोई भी गुड्स और सर्विस ( Goods or Services ) इन तीन कंडीशन में खरीदना या बेचना ही inter-State Supply माना जायेगा और इस पर IGST टैक्स लगता है।
कंडीशन निम्न प्रकार है।
1.एक राज्य से दूसरे राज्य में माल या सर्विस को खरीदना या बेचना।
उदहारण : जैसे मध्यप्रदेश से उत्तरप्रदेश में माल या सर्विस को बेचना Inter-state Supply माना जायेगा
2.SEZ (Special Economic Zone ) और केंद्रशासित प्रदेश (Union Territories) में माल या सर्विस को बेचना।
उदहारण :जैसे मध्यप्रदेश से भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश जैसे (दिल्ली,अण्डमान और निकोबार,चंडीगढ़,पुण्डिचेरी,जम्मू एंड कश्मीर,लक्षदीप,लद्दाख एवं दादरा और नगर हवेली ) में माल को बेचना Inter-State Supply माना जायेगा।
3.इंडिया से किसी दूसरे देश में माल या सर्विस को बेचना।
उदहारण :जैसे मध्यप्रदेश से कनाडा में माल या सर्विस को बेचना Inter-state Supply माना जायेगा।
4. Intra-State Supply
Section 8 of IGST Act 2017 के अन्तर्गत कोई भी गुड्स और सर्विस ( Goods or Services ) को एक ही राज्य के अंदर ख़रीदा और बेचा (Purchase or Sale) जाता है तो उसे intra-state supply माना जाता है। और इस पर CGST और SGST टैक्स लगता है।
उदहारण : जैसे मध्यप्रदेश से मध्यप्रदेश,उत्तरप्रदेश से उत्तरप्रदेश, दिल्ली से दिल्ली में माल या सर्विस को बेचना Intra state supply माना जाता है।
5. Non-GST Supply
Section 9 of CGST Act 2017 के अंतर्गत ऐसे आइटम बताये गए है जिस पर GST नहीं लगाया जायेगा जो इस प्रकार है।
- Section 9(1) of CGST Act 2017 के अंतर्गत शराब को GST के दायरे से अलग रखा है शराब या अलकोहल पर राज्य अपने हिसाब से वैट टैक्स लगता है जो हर राज्य का अलग हो सकता है।
- Section 9(2) of CGST Act 2017 के अंतर्गत पेट्रोलियम पदार्थ जैसे (Petroleum Cude,Natural gas, High Speed Diesal, Motor Sprit (पेट्रोल),aviation Turbine fual )पर GST नहीं लगाया जाता है। पेट्रोल और डीज़ल पर एक्साइज ड्यूटी और वैट टैक्स लगाया जाता है।
6.Exempt Supply
Section 11 of CGST Act 2017 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा रोज इस्तेमाल में होने वाली चीज़ें जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट (सब्जी,फल,पेड़ आदि ) एवं एजुकेशन सर्विस और हेल्थकेयर सर्विस को Exempt supply माना जायेगा।
Exempts Goods List
Exempts Goods List
Type of Goods (माल का प्रकार) | Example (उदाहरण) |
सब्ज़ियाँ (Vegitables) | टमाटर,आलू,प्याज़,लौकी आदि। |
फल (Fruits) | सेव,केला,अंगूर,तरबूज आदि। |
मांस (Meat) | ताजा या जमे हुए मांस |
सूखे मेवे (Dry Fruits) | काजू,बादाम,अखरोट आदि |
मछली (Fish) | ताजा या जमे हुए |
पानी (Water) | मिनरल वाटर, कोकोनट वाटर। |
सौंदर्य उत्पाद (Beauty Products) | काजल,कुमकुम,बिंदी,चूड़ी आदि |
पेड़ और पौधे (Trees & Plants) | फूल,पत्ते,जड़े आदि |
बीज (Seeds) | फूल बीज,अनाज के बीज, फल के बीज आदि |
प्राकृतिक उत्पाद (Natural Products) | मिल्क,चीस,अंडे,शहद आदि |
उर्वरक (fertilizers) | जैविक खाद |
Exempts Service List
Type of Services (सेवा का प्रकार) | Examples (उदाहरण) |
शिक्षा सेवाएं (Educational Services) | मध्याह्न भोजन योजना, परीक्षा सेवाएं, शैक्षणिक संस्थान में की गई हाउस कीपिंग सर्विस आदि |
चिकित्सा सेवाएं (Medical Services) | चिकित्सा पेशेवर, एम्बुलेंस द्वारा दी जाने वाली सेवा, ब्लड बैंक से रक्त की सोर्सिंग से संबंधित सेवा, योग केंद्र द्वारा दिया गया उपचार आदि |
सरकारी सेवा (Government Services) | सार्वजनिक सुविधाओं के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाएं, जैसे वाशरूम, शौचालय, मूत्रालय,डाक सेवा, राज्य परिवहन उपक्रमों और स्थानीय अधिकारियों द्वारा वाहनों को किराए पर देना |
न्यायिक सेवाएं (Judicial Services) | अधिवक्ताओं की साझेदारी फर्म,मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा दी जाने वाली सेवाएं |
कृषि सेवाएं (Agricultural services) | कृषि मशीनरी को किराए पर देना या अग्रणी करना, खेती करना, कटाई,गोदाम से संबंधित गतिविधियाँ, कृषि श्रम की आपूर्ति |
परिवहन सेवाएं (Transportation services) | सड़क, रेल, पानी आदि द्वारा माल का परिवहन, टोल का भुगतान, एक राज्य परिवहन उपक्रम के लिए, बारह से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए एक मोटर वाहन |
7. Mixed Supply
Section 2(74) CGST Act 2017 के अंतर्गत ऐसी सप्लाई जो कई प्रकार की गुड्स को एक गिफ्ट पैक के रूप में बेचना ही Mixed Supply कहलाती है।
Section 8 of CGST Act 2017 के अंतर्गत Mixed Supply पर जिस आइटम पर सबसे अधिक टैक्स रेट होता है वही रेट उस गिफ्ट पैक पर लगाया जाता है i
उदहारण : जैसे एक दूकानदार 5 आइटम का एक गिफ्ट पैक बनता है उस गिफ्ट पैक में उसने चॉक्लेट,चिप्स,कोल्डड्रिंक,नमकीन,स्वीट्स को रखा है तो इस गिफ्ट पैक को GST के अंतर्गत Mixed Supply मन जायेगा।
Mixed Supply पर टैक्स का कैलकुलेशन
स्वीट्स | GST Rate 5% |
नमकीन | GST Rate 12% |
चिप्स | GST Rate 12% |
चॉक्लेट | GST Rate 18% |
कोल्डड्रिंक | GST Rate 28% |
अगर दुकानदार इस गिफ्ट पैक को 500 रूपये में बेच रहा है तब इस पर 28% के रेट से GST लगेगा।
8. Zero Rated Supply
Section 16 of IGST Act 2017 के अंतर्गत ऎसे गुड्स और सर्विसेज को zero Rated Supply माना जायेगा जो नीचे बताई गयी कंडीशन में से दोनों या किसी एक को पूरी करता हो।
- गुड्स और सर्विस को एक्सपोर्ट करने पर।
- गुड्स और सर्विस को Special Economic Zone Developer (SEZ) और Speical Ecnomic Zone unilt पर बेचने पर।
क्या होता है Speical Economic Zone
सरकार द्वारा कुछ ऎसे एरिया जो अभी जिनका विकास नहीं हुआ है या वहा पर कोई भी कंपनी या फर्म बिज़नेस नहीं है तो ऎसे जगह पर बिज़नेस खोलने के लिए सरकार ने इनको speical Economic zone बना दिया जाता है जिससे ज्यादा से ज्यादा कंपनी वह पर अपना बिज़नेस को चालो करे।
9.Composite Supply
Section 2 (30) of CGST Act 2017 के अंतर्गत 2 गुड्स के मिक्सचर को ही Composite Supply कहा जाता है।
उदहारण : मोबाइल और चार्जर जैसे आप मोबाइल फ़ोन लेने जाते हो लेकिन आपको साथ में चार्जर और केबल भी मिलती है इसी प्रकार की सप्लाई को GST में Composite Supply माना जाता है तथा जो GST रेट मोबाइल फ़ोन का होता है वही लगाया जाता है।
FAQ;
Q : जीएसटी में कौन से सामान शामिल नहीं हैं?
Ans : GST के अंतर्गत Non-Gst आइटम सिर्फ 2 है एक पेट्रोलियम पदार्थ और दूसरा है शराब।
Q ; Mixed supply kya hai ?
Ans : Section 2(74) CGST Act 2017 के अंतर्गत ऐसी सप्लाई जो कई प्रकार की गुड्स को एक गिफ्ट पैक के रूप में बेचना ही Mixed Supply कहलाती है।
Q ; Composite Supply Kya hai ?
Ans : Section 2 (30) of CGST Act 2017 के अंतर्गत 2 गुड्स के मिक्सचर को ही composite Supply कहा जाता है।
निष्कर्ष : इस आर्टिकल में आपने जाना GST के अंतर्गत Supply कितने प्रकार की होती है
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