Documents For ITR Filing in 2024 : टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी?

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दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है सीखो एकाउंटिंग में। 

इस आर्टिकल में हम डिस्कस करने वाले है Documents for ITR Filing

जी हां तो देखिये जब भी ITR फाइल होती है तो कोई भी पर्सन ITR फाइल करने से पहले यही सोचता है कि मेरे को क्या-क्या डॉक्यूमेंट की जरुरत पड़ने वाली है जिसके थ्रू मैं आईटी फाइल कर सकूं।

वैसे एक्चुअल में तो ITR Filing के टाइम पर कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना होता है। तो फिर इसका क्या रीजन है कि अगर आप किसी प्रोफेशनल  के पास में जाते है तो वो आपसे सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की मांग करता है।   

तो आज के इस आर्टिकल में हम आपको ITR Filing में डॉक्यूमेंट की क्या Importance है इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे साथ ही एक आइडल चेक लिस्ट भी बताने वाला हूँ कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास में होने चाहिए।

क्या ITR Filing के लिए असल में डॉक्यूमेंट की जरुरत पड़ती है ?

तो देखिये जब भी आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन और फिगर पुट करने पड़ते हैं क्योंकि आपकी जो आईटीआर होती है वो सेल्फ असेसमेंट बेसिस पर फाइल होती है। 

इसका मैं प्रैक्टिकल एग्जामपल दिखाना चाहूंगा जब आप अपनी ITR को सबमिट करने वाले होते है तो आप प्रीव्यू वगैरह देखते हैं तो आपको ई-वेरीफाई करने से पहले यहाँ पर क्लियर लाइन लिखी होती है कि यहाँ पर आप जो भी इन्फॉर्मेशन या जो भी चीजें आप सबमिट कर रहे हैं वो Best of My Knowledge and belief पर आधारित है।

Documents For ITR Filing

इस बात से यह साफ़ है कि ITR को फाइल करते समय आपको किसी भी प्रकार के डाक्यूमेंट्स को कही भी अपलोड नहीं करना होता है। और इसी रीजन की वजह से कई लोग TDS रिफंड क्लेम करने के लिए फेक डिडक्शन का यूज करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मुझे किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट अपलोड ही नहीं करना तो मैं कुछ भी अमाउंट डाल के टीडीएस का रिफंड क्लेम कर लेता हूं। लेकिन फ्यूचर में जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा आपकी रिटर्न स्क्रूटनी में आती है तब डिपार्टमेंट आपसे हर एक डिडक्शन का प्रूफ मांग सकता है। इसी वजह से ITR फाइल करने से पहले आपके पास सारे डाक्यूमेंट्स होना जरुरी होता है।

ITR Documents Checklist

1.Form 16 – जो भी करदाता की इनकम सैलरी से होती है उनके पास फॉर्म-16 होना ही चाहिए साथ ही टीडीएस का मिलान Proper matched होना चाहिए।

2.For Allowance ( भत्ते ) – भत्ते के लिए सभी प्रकार के डाक्यूमेंट्स जो आप अपने आईटीआर में क्लेम किये है जैसे HRA के लिए Rent agreement & Receipts और LTA के लिए एक्चुअल प्रूफ ऑफ़ ट्रैवल।

3.All Investment Deduction 80C – जैसे आपने 80C के अंदर 1.5  लाख रूपये की डिडक्शन क्लेम की है तो उसके लिए डाक्यूमेंट्स जैसे PPF अकाउंट स्टेटमेंट,LIC इंसोरेंस प्रीमियम रिसीप्ट,बच्चों के एजुकेशन की रिसिप्ट इनमे से आप जो भी डिडक्शन क्लेम कर रहे है उसका डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए।

4.For Home loan – अगर आपने होम लोन लिया है तथा उसके इंटरेस्ट अमाउंट का डिडक्शन आप क्लेम कर रहे है तब आपके पास Home Loan Interest सर्टिफिकेट होने चाहिए।

5.For 80D – अगर आपने 80D के अंदर हेल्थ इंस्युरेन्स के प्रीमियम का डिडक्शन लिया है तब उसका डॉक्यूमेंट भी आपके पास होना जरुरी है।

6.For Capital Gain – अगर आपने अपनी ITR में कैपिटल गेन की इनकम या लोस्स दिखा रखा है तब उसके लिए कैपिटल गेन स्टेटमेंट आपके पास होना जरुरी है।

7.Business Income – अगर आपने अपनी ITR में बिज़नेस इनकम 44AD या 44ADA में दिखाई है तब आपके पास बिज़नेस से रिलेटेड करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट के बैंक स्टेटमेंट के CR साइड की एंट्री का आइडेंटिफिकेशन होना जरुरी है।

FAQ:

Q: ITR Filing करने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होती है?

Ans: ITR Filing करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

  1. Form 16: सैलरी से होने वाली इनकम के लिए और टीडीएस का मिलान करने के लिए।
  2. Allowance Documents: जैसे HRA के लिए Rent agreement & Receipts और LTA के लिए Actual Proof of Travel।
  3. Investment Deduction 80C: PPF अकाउंट स्टेटमेंट, LIC इंश्योरेंस प्रीमियम रिसिप्ट, बच्चों की एजुकेशन की रिसिप्ट आदि।
  4. Home Loan Interest Certificate: होम लोन के इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम करने के लिए।
  5. 80D Documents: हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन क्लेम करने के लिए।
  6. Capital Gain Statement: कैपिटल गेन की इनकम या लोस्स दिखाने के लिए।
  7. Business Income Documents: बिज़नेस इनकम 44AD या 44ADA में दिखाने के लिए बैंक स्टेटमेंट के CR साइड की एंट्री का आइडेंटिफिकेशन।

Q:क्या आईटीआर में बैंक खाते का विवरण देना अनिवार्य है?

Ans : हाँ, ITR Filing करते समय बैंक खाते का विवरण देना अनिवार्य होता है। बैंक खाते का विवरण देने से आपकी रिफंड प्रोसेसिंग में मदद मिलती है और टैक्स डिपार्टमेंट के लिए ट्रांजैक्शन्स की वेरिफिकेशन आसान हो जाती है।

Q: क्या हमें ITR Filing करते समय 80C के लिए प्रमाण जमा करने की आवश्यकता है?

Ans : ITR Filing करते समय किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि, 80C डिडक्शन क्लेम करने के लिए आपके पास सम्बंधित प्रमाण (जैसे PPF स्टेटमेंट, LIC प्रीमियम रिसिप्ट आदि) होना चाहिए ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर इन्हें प्रस्तुत किया जा सके।

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