हेलो दोस्तों आज हम इस पोस्ट में बात करेंगे GST Return Kya Hai,और इसके प्रकार जो इस प्रकार है GSTR-1,GSTR-3B,IFF,CMP-08 ,GSTR-5,GSTR-6,GSTR-7,GSTR-8
GST Return Kya hai
जीएसटी का भुगतान करने वाले प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को प्रत्येक माह में एक रिटर्न प्रस्तुत करना आवश्यक है। “टैक्स रिटर्न” एक दस्तावेज है जो एक पंजीकृत करदाता की आय दिखाता है। सरकार को कर का भुगतान करने के लिए इस तरह के एक दस्तावेज को कर अधिकारियों के पास दाखिल करने की आवश्यकता होती है। एक पंजीकृत डीलर द्वारा भुगतान किया जाने वाला कर ऐसे व्यक्ति द्वारा कर अधिकारियों के पास दाखिल कर रिटर्न में घोषित आय पर निर्भर करता है।
जीएसटी रिटर्न का प्रकार (Type Of GST Return)
1.GSTR-1 Return Kya Hai?
GSTR -1 एक मासिक और त्रैमाशिक रिटर्न है जो हर एक रेजिस्टर्ड डीलर को भरना होता है । दूसरे शब्दों में, यह मासिक रिटर्न किसी विशेष महीने में किसी व्यवसाय के बिक्री लेनदेन को दर्शाता है।
GSTR-1 फाइल करने की जरूरत किसे है?
जीएसटी के तहत प्रत्येक सामान्य पंजीकृत करदाता को हर महीने या त्रैमाशिक जीएसटीआर-1 दाखिल करना आवश्यक है। यह रिटर्न 1) चालान, 2) डेबिट नोट, 3) क्रेडिट नोट और 4) आपकी बाहरी आपूर्ति से संबंधित संशोधित चालानों का विवरण दिखाता है।
GSTR-1 दाखिल करने की नियत तिथि
GSTR-1 दाखिल करने की मानक तिथि निम्न है।
GSTR-1 Due Date Sales Upto RS 1.5 Crore
जिस पंजीकृत करदाता का टर्नओवर 1.5 करोड़ या उससे कम है तो उसको GSTR-1 फाइल करने की Due Date महीने की 13 तारीख को रिटर्न फाइल करना अनिवार्य होगा
उदहारण : जैसे किसी पंजीकृत करदाता की अप्रैल-जून 2022 की GSTR-1 की Due Date 13 जुलाई 2022 होगी।
GSTR-1 Due Date Sales More than RS 1.5 Crore
जिस पंजीकृत करदाता का टर्नओवर 1.5 करोड़ से अधिक है तो उसको GSTR-1 फाइल करने की Due Date हर महीने की 11 तारीख को रिटर्न फाइल करना अनिवार्य होगा।
उदहारण : जैसे किसी पंजीकृत करदाता की अप्रैल 2022 की GSTR-1 की Due Date 11 मई होगी।
2.GSTR-3B Return Kya hai?
GSTR 3B एक मासिक और त्रैमाशिक रिटर्न है जिसे हर रेगुलर पंजीकृत करदाता को फाइल करना अनिवार्य होता है। इस रिटर्न में बिक्री और खरीदी पर लगे टैक्स का विवरण देना होता है।
GSTR-3B फाइल करने की जरूरत किसे है?
GST रिटर्न दाखिल करने वाले प्रत्येक सामान्य पंजीकृत करदाता को GSTR-3B दाखिल करना आवश्यक है। GSTR-3B भी कर अवधि के दौरान दायर किया जाता है जिसके लिए कर देयता शून्य है। यानी, किसी विशेष महीने के दौरान कोई sale या Purchase लेनदेन नहीं होने की स्थिति में करदाता को शून्य रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता होती है।
GSTR-3B दाखिल करने की नियत तिथि
GSTR-3B दाखिल करने की मानक तिथि निम्न है।
GSTR -3B Due Date Sales Upto RS 1.5 Crore
जिस पंजीकृत करदाता का टर्नओवर 1.5 करोड़ या उससे कम है तो उसको GSTR-3B फाइल करने की Due Date महीने की 22 या 24 तारीख को रिटर्न फाइल करना अनिवार्य होता है।
उदहारण : जैसे किसी पंजीकृत करदाता की अप्रैल-जून 2022 की GSTR-3B की Due Date 22 या 24 जुलाई 2022 होगी।
GSTR -3B Due Date Sales More than RS 1.5 Crore
जिस पंजीकृत करदाता का टर्नओवर 1.5 करोड़ से अधिक है तो उसको GSTR-3B फाइल करने की Due Date हर महीने की 20 तारीख को रिटर्न फाइल करना अनिवार्य होगा।
उदहारण जैसे किसी पंजीकृत करदाता की अप्रैल 2022 की GSTR-3B की Due Date 20 मई होगी।
3.IFF Return Kya Hai?
IFF एक मासिक रिटर्न है। जिस पंजीकृत करदाता का टर्नओवर 1.5 करोड़ या उससे कम है तो उनके लिए सरकार की तरफ से एक नयी रिटर्न IFF लायी गयी है । इस रिटर्न को फाइल करना अनिवार्य नहीं है अगर करदाता चाहे तो इस रिटर्न को फाइल कर सकता है। इस रिटर्न को फाइल करने की due date हर महीने की 13 तारीख को फाइल कर सकते है।
4.CMP-08 Return Kya Hai?
CMP-08 एक त्रैमासिक रिटर्न है जिसे एक पंजीकृत करदाता द्वारा दाखिल करने की आवश्यकता होती है जिसने Compostion योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन लिया है। इस योजना के तहत 1.5 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले छोटे करदाताओं को एक निश्चित दर पर कर चुकाना होगा और तिमाही रिटर्न दाखिल करना होगा।
CMP-08 फाइल करने की जरूरत किसे है?
छोटे करदाताओं पर बोझ को कम करने के लिए जीएसटी के तहत कंपोजिशन स्कीम पेश की गई थी। कंपोजीशन स्कीम का विकल्प चुनने वाले प्रत्येक पंजीकृत करदाता को CMP-08. में तिमाही रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है।
Due Date for Filing CMP-08
CMP-08 दाखिल करने की नियत तारीख तिमाही के बाद हर महीने की 18 तारीख है जिसके लिए इस तरह की रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, राम एक कंपोजिशन डीलर है, जिसे जनवरी-मार्च 2022 तिमाही के लिए अपना जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता है। इसलिए CMP-08 दाखिल करने की नियत तारीख 18 अप्रैल, 2022 होगी।
5. GSTR-4 Return Kya hai ?
GSTR-4 एक वार्षिक रिटर्न है जिसे एक पंजीकृत करदाता द्वारा दाखिल करने की आवश्यकता होती है जिसने Compostion योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन लिया है। इस योजना के तहत 1.5 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले छोटे करदाताओं को एक निश्चित दर पर कर चुकाना होगा और वार्षिक रिटर्न दाखिल करना होगा।
Due Date for Filing GSTR-4
GSTR-4 दाखिल करने की नियत तारीख वर्ष खत्म हो जाने के बाद 30 जून तक फाइल करनी होती है। उदाहरण के लिए, राम एक कंपोजिशन डीलर है, जिसने अपनी चारो quarter ( Apr-June,July-Sep,Oct-Dec,Jan-Mar ) की CMP-08 Return फाइल कर दी है इसके बाद करदाता अपनी GSTR-4 को 30 जून तक फाइल कर सकता है।
6.GSTR-5 Return Kya Hai?
GSTR-5 हर अनिवासी कर योग्य व्यक्ति (Non-Resident Taxable Person) द्वारा दायर एक मासिक रिटर्न है।एक अनिवासी कर योग्य व्यक्ति को GSTR-5 के लिए मासिक रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता होती है। अनिवासी कर योग्य व्यक्ति का अर्थ उस व्यक्ति से है जो कभी-कभी वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति करता है। इस व्यक्ति का भारत में व्यापार या निवास का कोई निश्चित स्थान नहीं है। इसके अलावा, वह माल या सेवाओं की आपूर्ति या तो प्रिंसिपल या एजेंट के रूप में कर सकता है।
GSTR-5 दाखिल करने की नियत तिथि
GSTR 5 में विवरण एक समय अवधि के भीतर दाखिल करने की आवश्यकता हैकैलेंडर माह की समाप्ति के 20 दिनों के भीतर करना होता है।
7.GSTR-6 Return Kya Hai?
GSTR 6 रिटर्न एक विवरण है जिसे हर महीने उन संगठनों को दाखिल करना होता है जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। इस रिटर्न में अन्य पंजीकृत करदाताओं (B2B) से प्राप्त आवक आपूर्ति / खरीद का विवरण और संगठन की शाखाओं के बीच वितरित किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट का विवरण होना चाहिए।
GSTR-6 दाखिल करने की नियत तिथि
GSTR-6 एक अनिवार्य मासिक रिटर्न है। इसे हर महीने की 13 तारीख को दाखिल किया जाता है।
8.GSTR-7 Return Kya Hai?
GSTR-7 फॉर्म एक मासिक रिटर्न है जिसे सभी कर योग्य व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, जिन्हें टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) के तहत कटौती करने की आवश्यकता है।
GSTR-7 फाइल करने की जरूरत किसे है?
GST कानून के अनुसार, निम्नलिखित को TDS काटने और GSTR-7 फाइल करने की आवश्यकता है।
- केंद्र या राज्य सरकार का एक विभाग
- स्थानीय अधिकारी।
- सरकारी संस्थाएं।
- व्यक्तियों या व्यक्तियों की श्रेणी जिन्हें जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जा सकता है।
- केंद्र या किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थापित एक सोसायटी जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम।
GSTR-7 दाखिल करने की नियत तिथि
GSTR-7 अगले महीने की हर 10 तारीख को देय है। हालांकि, 6 अक्टूबर 2017 को 22वीं जीएसटी परिषद की बैठक के अनुसार, सरकार आधिकारिक अधिसूचना द्वारा नियत तारीख को या तो बढ़ा सकती है या बदल सकती है।
9.GSTR-8 Return Kya Hai?
GSTR 8 एक प्रकार का GST रिटर्न है जिसे ई-कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा दाखिल किया जाता है, जिसे GST के तहत TCS (टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स) की कटौती करनी होती है। GSTR 8 फाइलिंग में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपूर्ति की गई आपूर्ति और ई-कॉमर्स विक्रेताओं से स्रोत पर एकत्रित कर (TCS) की राशि और उनके GSTIN जैसे विवरण शामिल होंगे। यह एक मासिक रिटर्न है।
GSTR-8 फाइल करने की जरूरत किसे है?
GST के तहत पंजीकृत प्रत्येक ई-कॉमर्स ऑपरेटर को GSTR-8 दाखिल करना आवश्यक है। एक ई-कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटी अधिनियम के तहत किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स करने के लिए डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक सुविधा या प्लेटफॉर्म का मालिक है या उसका प्रबंधन करता है। ऐसे सभी ई-कॉमर्स ऑपरेटरों को अनिवार्य रूप से जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करने के साथ-साथ टीसीएस के लिए पंजीकरण करना आवश्यक है।
GSTR-8 दाखिल करने की नियत तिथि
GSTR-8 अगले महीने की हर 10 तारीख को देय है।
FAQ :
Q : जीएसटी रिटर्न किसे दाखिल करना चाहिए?
Ans : हर वह करदाता जिसका साल भर का टर्नओवर Goods के केस में (Normal Categary States ) 40 लाख रुपए है तथा स्पेशल केस ( Special Categary States ) में टर्नओवर लिमिट 20 लाख रुपए रखी गयी है। इसके अलावा सर्विस प्रोवाइडर के केस में टर्नओवर लिमिट (Normal Categary States ) 20 लाख रखी गयी है। तथा ( Special Categary States ) 10 लाख है।
Q : जीएसटी रिटर्न कब भरा जाता है?
Ans : हर वह करदाता जिसने GST के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन लिया है। उसको अपनी GST Return मंथली या तिमाही भरना होता है।
Q : एक साल में कितनी बार जीएसटी रिटर्न दाखिल करना है?
Ans : GST के अंतर्गत हर करदाता को अलग-अलग categary wise Return फाइल की जाती है जो निम्न है।
1.composition scheme :कम्पोजीशन स्कीम के अन्तर्गत करदाता को टोटल साल भर में 5 Return फाइल करना होता है ।
2.Regular Scheme : रेगुलर स्कीम के अंतर्गत करदाता को दो कैटेगरी में बाँटा गया है। (A).Monthly basis पर करदाता को साल भर में 26 Return फाइल करनी होती है। (B). त्रेमाही basis पर करदाता को 9 Return फाइल करना होता है।
Q : क्या 20 लाख से नीचे जीएसटी जरूरी है ?
Ans : जिस व्यक्ति का साल भर का टर्नओवर ( सर्विस के केस में ) 20 लाख से कम है तथा ( गुड्स के केस में ) 40 लाख से कम है तो GST में रजिस्ट्रेशन लेना जरुरी नहीं है।
निष्कर्ष :
आज आपने सीखा GST Return kya hai तथा यह कितने प्रकार की होती है । इस आर्टिकल से रिलेटेड कोई भी चीज़ समझ न आ रही हो या आप हमसे कुछ पूछना चाहते है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते है। अगर आपको हमारा यह लेख पसंद हो, तो इससे अपने दोस्तों में भी शेयर करें।
आपको दिन शुभ रहे।
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