GST Registration kaise kare || पूरी जानकारी हिंदी में

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नमस्कार दोस्तों आपका एक बार फिर स्वागत है सीखो एकाउंटिंग में। 

आज हम इस आर्टिकल के माध्यम से बताएँगे  GST Registration kaise Kare ( GST Registration Process In hindi ) तथा GST रजिस्ट्रेशन लेना किसको जरुरी है ?

GST registration kaise kare
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GST registration kaise kare || GST Registration Process In hindi || gst registration documents || online gst registration kaise kare || GST Number Kaise Le || जीएसटी नंबर कैसे प्राप्त करें

GST Kya hai ?

Goods And Service Tax (GST) एक अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax) है। Goods And Service Tax के अंतर्गत वस्तु और सेवाओं पर एक समान कर (Tax) लगाया जाता है । पूरे देश में पहले बिभिन्य प्रकार के indirect tax लगते थे जैसे सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी,सेंट्रल सेल्स टैक्स,सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी,स्टेट वैट आदि । इन सब अप्रत्क्ष करो को हटा कर 1 जुलाई 2017 को राज्य सभा और लोक सभा दोनों द्वारा GST बिल पास कर पुरे भारत में Good And service tax को लागु किया गया।

GST में किसको रजिस्ट्रेशन करना जरुरी है ?

  • जिनके बिज़नेस का साल भर का टर्नओवर ( गुड्स के केस में ) 40 लाख तथा ( सर्विस के केस में ) 20 लाख से ज्यादा है तो आपको GST में रजिस्ट्रेशन लेना जरुरी हो जाता है। 
  • अगर आप उत्तर-पूर्वी राज्यों, जम्मू- कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य से हैं तो टर्नओवर गुड्स के केस में  20 लाख तथा सर्विस के केस में यह लिमिट 10 लाख रुपए है।
  • अगर कोई करदाता की सेल (Sales) प्रदेश (एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ) के बाहर होती है तब भी करदाता को GST में रजिस्ट्रेशन लेना जरुरी हो जाता है। इसमें टर्नओवर लिमिट नहीं देखी जाती। 
  • अगर कोई NRi पर्सन टैक्सेबल सप्लाई करते तो उसको GST रजिस्ट्रेशन लेना  compulsory हो जाता है। 
  • प्रत्येक इ-कॉमर्स ऑपरेटर । 
  • जिस पर्सन को Reverse Charge के आधार पर टैक्स पेमेंट करना होता है।
  • इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर।
  • ऐसे कारोबारी​ जिनकी सालाना आमदनी Income Tax Act के सेक्शन 37 के तहत पहले से टैक्सेबल है,उन्हें भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। भले ही उनका Turnover सालाना 40 लाख रुपए से कम हो।

GST Registration Documents (ज़रूरी दस्तावेज)

For Proprietorship/Individual

  • Pan Card
  • Adhaar card
  • Passport Size Photograph
  • Bank Account Statement or Front Page of Passbook
  • Business Registration Proof (MSME Certificate/Gumasta)
  • Business address proof

(1).Self Owned Property – Registry Copy/Muncipal Tax Receipt/ Electricity Bill/Property Tax Receipt (2).Rented Property – Rent Agreement/NOC(No objection certificate)

For partnership Firm or Company

  • Document of partner ( Pan Card,adhaar card, passport size Photo,address proof of partners
  • Partnership deed
  • Pan card of Firm
  • Bank Account Statement of Firm
  • Business Address Proof

(1).Self Owned Property – Registry Copy/Muncipal Tax Receipt/ Electricity Bill/Property Tax Receipt (2).Rented Property – Rent Agreement/NOC(No objection certificate)

GST Registration Process

GST रजिस्ट्रेशन के लिए इन step को फॉलो करें |

STEP-1 GST पोर्टल पर जाए ; https://www.gst.gov.in/

STEP-2 पोर्टल पर जाने के बाद service वाले ऑप्शन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर जाए तथा New रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें।

STEP-3 New रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने के बाद अपनी Details को फाइल करें

  • I Am : Taxpayer
  • State : अपना स्टेट सेलेक्ट करें। 
  • District : अपना जिला डाले। 
  • legal name of business : अपना नाम डाले जो पैन कार्ड में है। 
  • Permanent Account Number : अपना पैन कार्ड नंबर डाले। 
  • Email Address : अपना ईमेल Id डाले। 
  • Mobile Number : यहाँ अपना मोबाइल नंबर डाले। 

पूरी Details डालने के बाद proceed पर क्लिक करके ईमेल और मोबाइल पर आये OTP डालकर वेरीफाई करें। 

STEP-4 अब आपको एक TRN नंबर मिलेगा उसको नोट करके रख लें। तथा फिरसे रजिस्ट्रेशन वाले मेनू में जाए।  इसके बाद TRN वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उसमे TRN नंबर और Captcha डाले। तथा OTP डालके लॉगिन हो जायेगा। 

STEP-5 अब स्क्रीन पर आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस show होगा दायी । तरफ Edit  वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। 

STEP-6 अब अगले पेज पर 10 सेक्शन मिलेंगे। सभी 10 सेक्शन में एक एक करके अपनी जानकारी डाले। 

  • Section-1: पहले सेक्शन में अपने बिज़नेस रिलेटेड जानकरी भरे तथा अगर आपका MSME में रजिस्ट्रेशन है तो उसकी डिटेल भी इसी सेक्शन में डाले। 
  • Section-2 दूसरे सेक्शन में प्रोप्रिएटर अपनी पर्सनल डिटेल्स डाले। 
  • Section-3 Authorized Signatory वाले ऑप्शन में प्रोप्रिटेर अपनी डिटेल्स को भरे। 
  • Section-4 Authorized Representative अगर आप किसी और को Authorized Representative बनाना चाहते है तो उसकी डिटेल्स इस वाले सेक्शन में भरे।
  • Section-5 अगले सेक्शन में आपको अपने बिज़नेस कहा पर है उसकी डिटेल्स तथा address डालना है।  तथा इस सेक्शन में आपको अपने बिज़नेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट भी uplaod करना होगा।
  • Section-6 अगले सेक्शन में अगर आपके एक से ज्यादा बिज़नेस है तो उसकी जानकारी को इस सेक्शन में भरे।
  • Section-7    अगले सेक्शन आपको अपने बिज़नेस के हिसाब से HSN कोड को सेलेक्ट करे।
  • Section-8 अगले सेक्शन में अपने बैंक एकाउंट्स की Details को भरे। 
  • Section-9 अगर आपके पास Professional Tax Employee Code (EC) No., Professional Tax Registration Certificate (RC) No , State Excise License No. Name of the person in whose name Excise Licence is held इनमे से कोई भी चीज़ का रजिस्ट्रेशन है तो इसकी डिटेल्स यहाँ पर भरे अगर नहीं है तो आगे बढे। 
  • Section-10 लास्ट वाले सेक्शन में वेरफिकेशन पर tick करके Submit with EVC द्वारा वेरिफकेशन करें। 

STEP-7 सबमिट करने के बाद अब आपको ईमेल और मोबाइल नंबर पर एक ARN नंबर मिलेगा उसके द्वारा आप पोर्टल पर लॉगिन करके अपना रजिस्ट्रेशन का स्टेटस चेक कर सकते है।

GST Registration का स्टैटस कैसे चेक करें। 

सबसे पहले gst के पोर्टल पर जाए उसके बाद सर्विस वाले ऑप्शन में रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन में जाकर Track Application Status पर क्लिक करें। इसके बाद अपना ARN number और Captha डाले इसके बाद सर्च करें आपको स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन का स्टेटस show होगा।

FAQ :

Q : जीएसटी पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज

Ans : For Proprietorship/Individual

  • Pan Card
  • Adhaar card
  • Passport Size Photograph
  • Bank Account Statement or Front Page of Passbook
  • Business Registration Proof (MSME Certificate/Gumasta)
  • Business address proof

(1).Self Owned Property – Registry Copy/Muncipal Tax Receipt/ Electricity Bill/Property Tax Receipt

FAQ :

Q : GST registration fees by CA

Ans : CA या टैक्स Consultent के द्वारा 1000 रुपए से लेकर 5000 तक फीस ली जाती है।

Q : क्या मैं खुद जीएसटी के लिए आवेदन कर सकता हूं?

Ans : इसका जवाब है हाँ आप हमारे द्वारा दिए गए इस आर्टिकल को पढ़ कर GST में खुद से रजिस्ट्रेशन कर सकते है।

Q ; जीएसटी कब लेना चाहिए?

Ans : जिनके बिज़नेस का साल भर का टर्नओवर ( गुड्स के केस में ) 40 लाख तथा ( सर्विस के केस में ) 20 लाख से ज्यादा है तो आपको GST में रजिस्ट्रेशन लेना जरुरी हो जाता है।

निष्कर्ष :

इस आर्टिकल में आपने सीखा GST Registration Kaise Kare तथा GST रजिस्ट्रेशन लेना किसको जरुरी है ?

इस आर्टिकल से रिलेटेड कोई भी चीज़ समझ न आ रही हो या आप हमसे कुछ पूछना चाहते है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते है। अगर आपको हमारा यह लेख पसंद हो, तो इससे अपने दोस्तों में भी शेयर करें।
आपको दिन शुभ रहे।


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