किस व्यक्ति को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरुरी है यह बात इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बताया गया है जो निम्न प्रकार है। 

1.इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख रूपये से अधिक आने पर 

2.करंट अकाउंट में 1 करोड़ रूपये या उससे ज्यादा अमाउंट जमा करने पर।  

3.अगर आपका कोई टीडीएस कटता है तब टीडीएस रिफंड को क्लेम करने के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरुरी होगा।  

4.विदेश यात्रा में 2 लाख या इससे ज्यादा अमाउंट के खर्चे अपने ऊपर या किसी और व्यक्ति के ऊपर करने पर आपको ITR फाइल करना अनिवार्य होगा।  

5.अगर आपको विदेश से कोई इनकम प्राप्त होती है या विदेश में कोई सम्पति आपके नाम पर है तब आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अनिवार्य होगा।  

6.विदेश में आपके नाम पर कोई बैंक अकाउंट हो या किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट के आप beneficiary होने पर आपको अपनी ITR फाइल करना जरुरी होगा।  

7.बिज़नेस में आपका टर्नओवर 60 लाख से अधिक होने पर। 

8.प्रोफेशन में ग्रॉस रिसीप्ट 10 लाख या उससे अधिक प्राप्त होने पर। 

9.सेविंग बैंक अकाउंट में 50 लाख और उससे अधिक जमा करने पर 

10.आपकी कुल इनकम बेसिक एक्सेम्पशन लिमिट से अधिक होने पर। 

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