यह फॉर्म वह व्यक्ति फाइल कर सकता है जिसकी सैलरी,एक मकान सम्पति तथा अन्य सोर्स से आय 50 लाख तक हो वही यह फॉर्म फाइल कर सकता है।

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1.ITR-1

50 लाख से अधिक आय वाले और मकान संपत्ति से आय वाले लोग ही इस रिटर्न को फाइल कर सकते है। 

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2.ITR-2

व्यवसाय और पेशे से आय वाले लोग ही इस रिटर्न को फाइल कर सकते है। 

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3.ITR-3

छोटे बिज़नेसमेन या करदाता तथा Freelancer द्वारा ITR-4 फाइल की जा सकती है। 

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4.ITR-4

LLP (Limited Liability Partnership) तथा पार्टनरशिप बिज़नेस को यह फॉर्म फाइल करना होता है। 

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5.ITR-5

यह फॉर्म उन सब कंपनी के लिए होता है जो कंपनी इनकम टैक्स अधिनियम के सेक्शन-11 के अंतर्गत छूट का दावा नहीं कर रही है। 

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6.ITR-6

यह फॉर्म को ट्रस्ट तथा अन्य कंपनी (ITR-6 के अलावा ) के द्वारा फाइल किया जा सकता है। 

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7.ITR-7

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