बैंक से Cash Withdrawal करने पर सेक्शन 194N के अंतर्गत टीडीएस डेडक्ट होता है

सेक्शन 194N के अंतर्गत Cash Withdrawal की लिमिट 2 प्रकार की होती है  (1) 20 लाख  (2) 1 करोड़ 

Note : यह लिमिट करंट और सेविंग दोनों अकाउंट के लिए है।  

Note : यह लिमिट करंट और सेविंग दोनों अकाउंट के लिए है।  

अगर आपने अपनी लास्ट तीन साल की ITR बैंक में सबमिट करके रखी है तब बैंक के द्वारा 1 करोड़ रूपये तक के Cash withdrawal पर कोई टीडीएस नहीं डेडक्ट होगा।   

ITR फाइल करने के केस में

ITR फाइल करने के केस में

1 करोड़ से ज्यादा Cash withdrawal करने पर बैंक द्वारा 2% के रेट से टीडीएस डेडक्ट किया जायेगा। 

ITR फाइल करने के केस में

ITR फाइल करने के केस में

अगर आप अपनी ITR फाइल नहीं करते है तब इस केस में 20 लाख तक के अमाउंट पर टीडीएस नहीं कटेगा।

ITR फाइल नहीं करने के केस में

ITR फाइल नहीं करने के केस में

20 लाख से 1 करोड़ के बीच 2% तथा 1 करोड़ से ज्यादा के Cash withdrawal पर 5% के रेट से टीडीएस कटेगा।  

ITR फाइल नहीं करने के केस में

ITR फाइल नहीं करने के केस में

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