फिक्स्ड डिपाजिट या सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट की इनकम "Income From Other Source"  के अंतर्गत Taxable होती है।  

बैंक द्वारा एक लिमिट के बाद सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपाजिट के इंटरेस्ट पर टीडीएस काट कर सरकार के पास जमा कर दिया जाता है।  

TDS ON FIXED DEPOSIT

TDS ON FIXED DEPOSIT

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1 साल में 40 हज़ार रूपये से अधिक का इंटरेस्ट अमाउंट मिलने पर बैंक के द्वारा 10% टीडीएस काट लिया जाता है।  

Regular Citizens के केस में (60 साल से कम उम्र वाले )

Regular Citizens के केस में (60 साल से कम उम्र वाले )

1 साल में 50 हज़ार रूपये से अधिक का इंटरेस्ट अमाउंट मिलने पर बैंक के द्वारा 10% टीडीएस काट लिया जाता है।  

Senior or Super Senior Citizen के केस में (60 साल से अधिक  उम्र वाले )

Senior or Super Senior Citizen के केस में (60 साल से अधिक  उम्र वाले )

अगर आपकी इनकम 2.5 लाख या उससे कम है तब आप अपने बैंक में फॉर्म 15G या फॉर्म 15H सबमिट करते है तो बैंक के द्वारा आपका टीडीएस नहीं काटा जायेगा।

Save TDS on FD

Save TDS on FD

Regular Citizens की टोटल Taxable इनकम 2.5 लाख रूपये से कम है तब आप अपने बैंक में फॉर्म-15 G को सबमिट कर सकते है।  

FORM 15 G

FORM 15 G

Senior or Super Senior Citizens की टोटल Taxable इनकम 3 लाख रूपये से कम है तब आप अपने बैंक में फॉर्म-15 H को सबमिट कर सकते है।  

FORM 15 H

FORM 15 H

Note :For Super Senior Citizen Limit is 5 Lakh

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