आप नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में निवेश करके सालाना 50 हज़ार का डिडक्शन ले सकते है। 

1.80CCD के अंतर्गत डिडक्शन 

1.80CCD के अंतर्गत डिडक्शन 

80D के अंतर्गत आप हेल्थ इन्सोरैंस प्रीमियम्स का 25 हज़ार से 1 लाख का डिडक्शन ले सकते है। 

2.80D के अंतर्गत डिडक्शन 

2.80D के अंतर्गत डिडक्शन 

नोट : 25 हज़ार से 1 लाख तक के लिए अलग अलग कंडीशन है। 

विकलांगता की कंडीशन में 2 प्रकार के डिडक्शन ले सकते है। 1. 40% से 80% के बीच की विकलांगता पर 75 हज़ार रूपये तक का 2. 80% से अधिक की विकलांगता पर 1 लाख 25 हज़ार रूपये तक का

3.80DD के अंतर्गत डिडक्शन 

3.80DD के अंतर्गत डिडक्शन 

अगर आपने कोई एजुकेशन लोन लिया है तब आप जितना भी interest साल भर में paid करते है पूरे इंटरेस्ट अमाउंट का डिडक्शन आप इस सेक्शन में क्लेम कर सकते है।  

4.80E के अंतर्गत  डिडक्शन 

4.80E के अंतर्गत  डिडक्शन 

अगर आपने पहले बार मकान ख़रीदा है तब आप इस सेक्शन के अंतर्गत 50 हज़ार तक का डिडक्शन ले सकते है।   

5.80EE के अंतर्गत डिडक्शन 

5.80EE के अंतर्गत डिडक्शन 

नोट : इस सेक्शन का फायदा तब ही ले सकते है जब आपका साल का इंटरेस्ट 2 लाख से ज्यादा हो। 

इलेक्ट्रिक व्हीकल के लोन के इंटरेस्ट अकाउंट का अधिकतम 1.5 लाख रूपये का डिडक्शन ले सकते है। 

6.80EEB के अंतर्गत डिडक्शन 

6.80EEB के अंतर्गत डिडक्शन 

नोट : इयह लोन लेने की अवधि 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 के बीच होनी चाहिए। 

Approved चैरिटेबल इंस्टीटूट्स और ट्रस्ट को पैसा दान करने डिक्शन ले सकते सकते है इसकी कोई लिमिट नहीं है। 

7.80G के अंतर्गत डिडक्शन 

7.80G के अंतर्गत डिडक्शन 

जिस करदाता की उम्र 60 साल या उससे कम है वह करदाता सेक्शन 80TTA के अन्तर्गत सेविंग अकाउंट के Interest Amount का डिडक्शन Claim कर सकता है   का डिडक्शन Claim कर सकता है

8.80TTA के अंतर्गत डिडक्शन 

8.80TTA के अंतर्गत डिडक्शन 

अधिकतम डिडक्शन लिमिट : 10 हज़ार रूपये 

जिस करदाता की उम्र 60 साल या उससे अधिक है वह करदाता सेक्शन 80TTB के अन्तर्गत सेविंग अकाउंट के Interest Amount का डिडक्शन Claim कर सकता है   का डिडक्शन Claim कर सकता है

9.80TTB के अंतर्गत डिडक्शन 

9.80TTB के अंतर्गत डिडक्शन 

अधिकतम डिडक्शन लिमिट : 50 हज़ार रूपये 

सेक्शन 24 के अन्तर्गत करदाता होम लोन के interest अमाउंट का 2 लाख रूपये तक का डिडक्शन Claim कर सकता है।  

10.24 (B) के अंतर्गत डिडक्शन 

10.24 (B) के अंतर्गत डिडक्शन 

अधिकतम डिडक्शन लिमिट : 2 lakh रूपये 

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