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शेयर बेचने पर इनकम टैक्स के अंतर्गत कैपिटल गेन टैक्स लगता है।

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कैपिटल गेन टैक्स 2 प्रकार से लगाया जाता है...

1.शार्ट-टर्म कैपिटल गेन 

 2.लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन 

1.शार्ट-टर्म कैपिटल गेन 

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एक साल से कम अवधि में शेयर को बेचने पर जो प्रॉफिट होता है उस पर 15% की दर से शार्ट-टर्म कैपिटल गेन लगाया जाता है।

2.लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन 

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एक साल से अधिक समय के बाद शेयर को बेचने पर अगर 1 लाख से अधिक प्रॉफिट होता है तब उस पर 10% की दर से टैक्स लगाया जाता है। 

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1.शार्ट-टर्म कैपिटल गेन 

जैसे आपने अप्रैल 2022 में शेयर ख़रीदा और उसको अप्रैल 2023 के पहले बेच दिया तब उस पर शार्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। 

उदाहरण से समझे 

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उदाहरण से समझे 

जैसे आपने अप्रैल 2022 में शेयर ख़रीदा और उसको मई 2023 में बेचा और उस पर प्रॉफिट 1 लाख रूपये है तब उस पर आपको लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन लगेगा। 

2.लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन 

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