Image Credit : Istock

सामान्य रूप से मकान खरीदने पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है लेकिन इसमें रजिस्ट्रेशन फीस देनी होती है। 

लेकिन कुछ कंडीशन है जिसमे मकान खरीदने पर इनकम टैक्स लगता है चलिए जानते है ...

Image Credit : Istock

Image Credit : Istock

अगर कोई व्यक्ति सरकारी रेट से कम रेट पर मकान खरीदता है तो अंतर राशि को आय मानकर उस पर इनकम टैक्स लगता है। 

मकान के सरकारी रेट को सर्किल रेट कहा जाता है जो जगह के हिसाब से अलग-अलग होता है। 

Image Credit : Istock

उदहारण से समझे

उदहारण से समझे 

जैसे किसी मकान का सर्किल रेट 50 लाख है लेकिन बेचने वाला उसको 40 लाख में बेचता है तब सरकार खरीदने वाले को 10 लाख का फायदा मानकर उस 10 लाख को उसकी आय मान लेगी। 

Image Credit : Istock

अगर कोई व्यक्ति महंगा मकान खरीदता है लेकिन अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं करता है तो आयकर विभाग नोटिस भेजकर आय का सोर्स पूछ सकती है तथा जवाब न मिलने पर टैक्स भी लगा सकता है। 

Image Credit : Istock

वेबस्टोरी के लिए नीचे लिंक पर क्लिक करें