म्यूच्यूअल फण्ड सेल्स करने पर जो प्रॉफिट होता है उसपर कैपिटल गेन टैक्स यानी इनकम टैक्स लगता है। 

म्यूच्यूअल फण्ड को एक साल के अंदर सेल्स कर देने पर शार्ट-टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। 

कैपिटल गेन के प्रकार 

कैपिटल गेन के प्रकार 

1.Short-Term Capital Gain

Short-term Capital Gain Rate : 15%

म्यूच्यूअल फण्ड को एक साल के बाद  सेल्स कर देने पर Long-Term Capital Gain टैक्स लगता है। 

2.Long-Term Capital Gain

Long-term Capital Gain Rate : 10%(1 लाख रूपये से ज्यादा प्रॉफिट पर)

3000/-की SIP पर शार्ट-टर्म कैपिटल गेन 

3000/-की SIP पर शार्ट-टर्म कैपिटल गेन 

15% शार्ट-टर्म कैपिटल गेन 364.20/- + 4% Cess 14.56/- = 378.76/-

Total Deposit in 1 Year : 36,000/-

Maturity Amount : 38,438/-

Profit  : 2,438/-

STCG Tax : 378/-

Interest Rate  : 12%

15 साल तक  3000/-की SIP पर लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन 

Total Deposit in 15 Year : 5,40,000/-

Maturity Amount : 15.13.728/-

Profit  : 9,72,728/-

LTCG Tax : 90,615/-

Interest Rate  : 12%

STCG Tax : 378/-

STCG Tax : 378/-

Total Tax : 90,993/-

Note:

3.Equity or hybrid Equity Fund पर शार्ट टर्म में 10% तथा लॉन्ग टर्म में 15% ही टैक्स लगता है। 

1..Debt Fund के लिए शार्ट टर्म 3 साल माना जाता है तथा इसमें होने वाले प्रॉफिट पर इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होता है।  

2.Debt Fund के लिए लॉन्ग टर्म 3 साल से अधिक तक रखे म्यूच्यूअल फण्ड को माना जाता है और इस पर टैक्स 20% की दर से लगता है। 

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