3.Equity or hybrid Equity Fund पर शार्ट टर्म में 10% तथा लॉन्ग टर्म में 15% ही टैक्स लगता है।
1..Debt Fund के लिए शार्ट टर्म 3 साल माना जाता है तथा इसमें होने वाले प्रॉफिट पर इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होता है।
2.Debt Fund के लिए लॉन्ग टर्म 3 साल से अधिक तक रखे म्यूच्यूअल फण्ड को माना जाता है और इस पर टैक्स 20% की दर से लगता है।
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