ऐसे सैलरी पर्सन जिनकी साल भर कि सैलरी 5 लाख से अधिक होती है उनका टीडीएस उनकी कंपनी द्वारा काट कर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा कर दिया जाता है। 

अगर आप होम लोन लेने का सोच रहे है या आपने होम लोन लेके रखा है तो आप इनकम टैक्स में सेक्शन 24 के तहत अधिकतम 2 लाख रूपये तक के interest अमाउंट का डिडक्शन क्लेम कर सकते है। 

होम लोन के interest अमाउंट पर डिडक्शन 

होम लोन के interest अमाउंट पर डिडक्शन 

1.अगर आपके पेरेंट की उम्र 60 साल से अधिक है तब आप उनके ऊपर किये गए मेडिकल एक्सपेंस पर अधिकतम 50 हज़ार रूपये साल तक का डिडक्शन अपनी ITR में क्लेम कर सकते है।  

80D के अंतर्गत डिडक्शन 

80D के अंतर्गत डिडक्शन 

2.80D के ही अंतर्गत आप अपने ऊपर किये गए हेल्थ चेकउप पर किये गए खर्चे का अधिकतम 5 हज़ार रूपये तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते है। 

80D के अंतर्गत डिडक्शन 

80D के अंतर्गत डिडक्शन 

आप NPS में निवेश करके सेक्शन 80CC1(B) के अंतर्गत 50 हज़ार रूपये का डिडक्शन क्लेम कर सकते है।  

80CC1(B) के अंतर्गत डिडक्शन 

80CC1(B) के अंतर्गत डिडक्शन 

अगर आपने कोई एजुकेशन लोन लिया है तब आप जितना भी interest साल भर में paid करते है पूरे इंटरेस्ट अमाउंट का डिडक्शन आप इस सेक्शन में क्लेम कर सकते है।  

80E के अंतर्गत  डिडक्शन 

80E के अंतर्गत  डिडक्शन 

आप सेक्शन 80C के अंतर्गत अधिकतम 1.5 लाख रूपये का डिडक्शन अपनी ITR में क्लेम कर सकते है इसके अंतर्गत EPF,PPF,Home loan pricipal Amount,LIC Etc.  

80C के अंतर्गत डिडक्शन 

80C के अंतर्गत डिडक्शन 

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