जी हाँ एक व्यक्ति के द्वारा 2 पैन कार्ड इस्तेमाल करना या रखना पूरी तरह से गैरकानूनी होता है। और इसको क्राइम भी माना जाता है।
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इनकम टैक्स विभाग हमारे लिए पैन कार्ड बनाता है, लेकिन आपको यह नियम मालूम होना चाहिए कि एक से ज्यादा पैन कार्ड रखने पर आप को जेल जाना पड़ सकता है।
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आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139ए के अनुसार एक व्यक्ति केवल एक ही पैन रख सकता है।
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धारा 139ए के सातवें प्रावधान में कहा गया है, "कोई भी व्यक्ति जिसे नई श्रृंखला के तहत पहले से ही एक स्थायी खाता संख्या आवंटित की जा चुकी है, वह अन्य स्थायी खाता संख्या के लिए आवेदन, प्राप्त या धारण नहीं करेगा।
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आयकर अधिनियम 1161 की धारा 272बी के अनुसार, आयकर अधिकारी एक से अधिक पैन कार्ड रखने पर आप पर 10,000 रुपये का जुर्माना और 6 महीने की जेल हो सकती है।
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अगर आपने गलती से एक से ज्यादा पैन कार्ड नंबर ले रखे है तो आप ऑनलाइन अपने पैन कार्ड को सरेंडर कर सकते है।