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नए टैक्स सिस्टम में डिफाल्ट कर व्यवस्था होगी लेकिन करदाता चाहे तो ओल्ड टैक्स रेजिमे को चुन सकते है। 

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इस बार के बजट में सैलरी पर्सन को 50000 का स्टैण्डर्ड डिडक्शन दिया जायेगा। जो पहले पुरानी करव्यवस्था में बस था। 

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नए टैक्स रेजिमे के अंतर्गत बजट 2023 में 7 लाख रूपये की आय पर का छूट की शुरुआत की है। जो पहले 5 लाख थी। 

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नयी करव्यवस्था स्लैब FY : 2023-24

0 से 3 लाख तक : कोई टैक्स नहीं 

0 से 3 लाख तक : कोई टैक्स नहीं 

3 से 6 लाख तक : 5%

3 से 6 लाख तक : 5%

6 से 9 लाख तक : 10%

6 से 9 लाख तक : 10%

9 से 12 लाख तक : 15%

9 से 12 लाख तक : 15%

12 से 15 लाख तक : 20%

12 से 15 लाख तक : 20%

15 लाख से अधिक पर  : 30%

15 लाख से अधिक पर  : 30%

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नए टैक्स रेजिमे के अंतर्गत 37% की उच्चतम अधिभार रेट को घटाकर 25% कर दिया गया है। 

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इस बार के बजट का मुख्य उद्देश्य करदाता को पुरानी करव्यवस्था से नयी कर व्यवस्था में लाना है। 

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