AY. 2022-23 की बिलेटेड और रिवाइज्ड रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट 31 Dec 2022 है। 

बिलेटेड रिटर्न पर 5 लाख तक की इनकम पर 1000 तथा 5 लाख से अधिक पर 5000 रूपये की लेट फीस है। 

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रिवाइज्ड रिटर्न पर कोई भी लेट फीस चार्ज नहीं की जाएगी। 

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बकाया टैक्स लायबिलिटी पर सेक्शन 234A/B/C के अंतर्गत ब्याज चार्ज किया जायेगा। 

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इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाने के 30 दिनों के अंदर वेरफिटी करवाना जरुरी है नहीं तो रिटर्न invaild हो जाएगी। 

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ITR फाइल नहीं करने के नुकसान ?

बैंक लोन में परेशानी। 

वीजा प्रोसेसिंग में परेशानी।

हायर रेट से टीडीएस डिडक्शन।

टैक्स अमाउंट पर अधिकतम 200% की पेनल्टी। 

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