किस व्यक्ति को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरुरी है यह बात इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बताया गया है जो निम्न प्रकार है। 

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1.इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख रूपये से अधिक आने पर आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अनिवार्य होता है।  

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2.करंट अकाउंट में 1 करोड़ और सेविंग  में 10 Lakh रूपये या उससे ज्यादा अमाउंट जमा करने पर।  

Note : 1 करोड़ की लिमिट सभी बैंक अकाउंट का अमाउंट मिलाकर है। 

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3.अगर आपका कोई टीडीएस कटता है तब टीडीएस रिफंड को क्लेम करने के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरुरी होगा।  

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4.विदेश यात्रा में 2 लाख या इससे ज्यादा अमाउंट के खर्चे अपने ऊपर या किसी और व्यक्ति के ऊपर करने पर आपको ITR फाइल करना अनिवार्य होगा।  

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5.अगर आपको विदेश से कोई इनकम प्राप्त होती है या विदेश में कोई सम्पति आपके नाम पर है तब आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अनिवार्य होगा।  

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6.विदेश में आपके नाम पर कोई बैंक अकाउंट हो या किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट के आप beneficiary होने पर आपको अपनी ITR फाइल करना जरुरी होगा।  

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