Section 80C

Section 80C

Section 80C में टोटल 1,50,000/- तक का डिडक्शन Claim किया जा सकता है।

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Section 80D

Section 80D

Section 80 D के अंतर्गत करदाता अपने और अपने फॅमिली के ऊपर किये गए हेल्थ इन्शुरन्स के खर्चे का डिडक्शन ले सकता है।

Total Deduction 1.Age 60 or less 25,000/- 2.Age 60 Or More 50,000/-

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Section 80E

Section 80E

सेक्शन 80 E के अंतर्गत अगर करदाता द्वारा खुद के लिए या अपने किसी भी फॅमिली मेंबर के एजुकेशन (Education) के लिए लोन लिया है। तो उस लोन के interest अमाउंट का डिडक्शन इस सेक्शन के अंतर्गत लिया जा सकता है।

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Section 80TTA

Section 80TTA

Total Deduction 10,000/-

जिस करदाता की उम्र 60 साल या उससे कम है वह करदाता सेक्शन 80C के अन्तर्गत सेविंग अकाउंट के Interest Amount का डिडक्शन Claim कर सकता है

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Section 80TTB

Section 80TTB

Total Deduction 50,000/-

जिस करदाता की उम्र 60 साल या उससे अधिक है वह करदाता सेक्शन 80TTB के अन्तर्गत सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपाजिट के interest अमाउंट का डिडक्शन Claim कर सकता है

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Section 24

Section 24 

Total Deduction 2,00,000/-

सेक्शन 24 के अन्तर्गत करदाता होम लोन के interest अमाउंट का 2 लाख रूपये तक का डिडक्शन Claim कर सकता है।

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Seekho Accounting

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