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FY.22-23 में इंडिविजुअल टैक्सपेयर की इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करने के लिए 2 टैक्स स्लैब है। 

1.Old tax Regime

2.New tax Regime

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इन दोनों टैक्स स्लैब में अलग-अलग टैक्स रेट दिए गए है जिनके हिसाब से टैक्सपेयर को टैक्स देना होता है। 

Old Tax Regime Slab Rate 

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0 से 2.5 लाख तक : कोई टैक्स नहीं 

2.5 से 5 लाख तक : 5%

5 से 10 लाख तक : 20%

10 लाख से अधिक पर   : 30%

New Tax Regime Slab Rate 

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0 से 2.5 लाख तक : कोई टैक्स नहीं 

2.5 से 5 लाख तक : 5%

5 से 7.5 लाख तक : 10%

15 लाख से अधिक पर   : 30%

 7.5 से 10 लाख तक : 15%

  10 से 12.5 लाख तक : 20%

  12.5 से 15 लाख तक : 25%

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इंडिविजुअल टैक्सपेयर को दोनों स्लैब्स में सेक्शन 87A के अंतर्गत छूट ली जा सकती है। 

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सेक्शन 87A के तहत अधिकतम 12,500 की टैक्स में छूट मिलती है तथा यह छूट 5 लाख तक की इनकम वाले करदाता को ही बस मिलती है। 

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