इनकम टैक्स बचाने के लिए लोग तरह तरह के इन्वेस्टमेंट करते है लेकिन इनकम टैक्स में कुछ ऐसे भी अलाउंस और छूटे है जिसके माध्यम से आप अपने इनकम टैक्स को जीरो या कम कर सकते है।  आइये जानते है 

इनकम टैक्स के Section 80E के अंतर्गत आप एजुकेशन लोन पर दिए गए इंटरेस्ट अमाउंट का डिडक्शन अपने ITR में क्लेम कर सकते है।  

1.एजुकेशन लोन 

1.एजुकेशन लोन 

अगर आप किराये के घर में रहते है तब आप section 10 के अंतर्गत आप आंशिक या पूर्ण रूप से HRA की छूट प्राप्त  कर सकते है। 

2.मकान किराया  भत्ता (HRA)

2.मकान किराया  भत्ता (HRA)

Condition-1

अगर आप किराये के मकान में नहीं रहते है तब आप अपने parents  को हर महीने रेंट देकर Section 10 के अंतर्गत आप HRA क्लेम कर सकते है।  

2.मकान किराया  भत्ता (HRA)

2.मकान किराया  भत्ता (HRA)

Condition-2

होम लोन पर आप SECTION 24 (B) के अंतर्गत 2 लाख के इंटरेस्ट अमाउंट का तथा section 80C के अंतर्गत 1.5 लाख रूपये का डिडक्शन अपनी ITr में क्लेम कर सकते है।  

3.होम लोन पर  डिडक्शन 

3.होम लोन पर  डिडक्शन 

section 10 (14) के अंतर्गत आप अपने बच्चो की एजुकेशन पर किये गए खर्चो का एजुकेशन अलाउंस 1200/- तथा हॉस्टल खर्चे का 3600/- तक के अलाउंस की छूट क्लेम कर सकते है।  

4.Tuition Fee

4.Tuition Fee

80D के अंतर्गत आप मेडिकल इन्शुरन्स पर किये खर्चो का 25 हज़ार रूपये तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते है।  

5.मेडिकल खर्चे  (Section 80D)

5.मेडिकल खर्चे  (Section 80D)

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