इनकम टैक्स के अंतर्गत आप होम लोन पर  5 लाख रूपये तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते है।  

इनकम टैक्स के अंतर्गत होम लोन पर 2 प्रकार का डिडक्शन मिलता है

2.Principal Amount 

1.Interest Amount

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Section 24 के अंतर्गत आप अधिकतम 2 लाख तक के इंटरेस्ट अमाउंट का डिडक्शन अपनी ITR में क्लेम कर सकते है।  

Section 24 के अंतर्गत Self Occupied (मकान में खुद रहने पर )  

1.DEDUCTION OF INTEREST AMOUNT

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मकान किराये पर देने पर आप जितना भी अमाउंट इंटरेस्ट के रूप में देते है आप पूरे अमाउंट का डिडक्शन अपनी ITR में क्लेम कर सकते है।  

Section 24 के अंतर्गत Let Out (मकान किराये पर देने पर)  

1.DEDUCTION OF INTEREST AMOUNT

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इस सेक्शन के अंतर्गत आप 50 हज़ार के इंटरेस्ट अमाउंट का डिडक्शन ले सकते है लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है।  

Section 80EE

1.DEDUCTION OF INTEREST AMOUNT

कंडीशन आगे पढ़े...

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1.Loan Sanction year -  2016-17

2.Value of Property -  Upto 50 Lakh

3.Loan Value - Upto 35 Lakh

4.First House होना चाहिए 

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80C के अंतर्गत आप अधिकतम 1.5 रूपये तक के प्रिंसिपल अमाउंट का डिडक्शन अपनी ITR में क्लेम कर सकते है । 

80C के अंतर्गत डिडक्शन  

2.DEDUCTION OF PRINCIPAL AMOUNT

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