GSTR-1 फाइल करने की जरूरत किसे है?
GSTR-1 फाइल करने की जरूरत किसे है?
जीएसटी के तहत प्रत्येक सामान्य पंजीकृत करदाता को हर महीने या त्रैमाशिक जीएसटीआर-1 दाखिल करना आवश्यक है। यह रिटर्न 1) चालान, 2) डेबिट नोट, 3) क्रेडिट नोट और 4) आपकी बाहरी आपूर्ति से संबंधित संशोधित चालानों का विवरण दिखाता है
जीएसटी के तहत प्रत्येक सामान्य पंजीकृत करदाता को हर महीने या त्रैमाशिक जीएसटीआर-1 दाखिल करना आवश्यक है। यह रिटर्न 1) चालान, 2) डेबिट नोट, 3) क्रेडिट नोट और 4) आपकी बाहरी आपूर्ति से संबंधित संशोधित चालानों का विवरण दिखाता है