GST डिपार्टमेंट ने एक प्रेस रिलीज़ किया है जिसमे उन्होंने बताया है आप अपनी पुरानी GST Return फाइल नहीं कर पाएंगे। 

प्रेस रिलीज़ के पॉइंट 16 के हिसाब से सेक्शन 37,39,44 और 52 को अमेंडमेंट किया जायेगा। 

Image Credit : Istock

किस सेक्शन में कोनसी रिटर्न आती है ?

Section 37 : GSTR-1 Or IFF

Section 39 : GSTR-3B,GSTR-4,GSTR-5,GSTR-6,GSTR-7

Section 44 : Annual Return

Section 52 : GSTR-8 or GSTR-9B

GST डिपार्टमेंट की प्रेस रिलीज़ के हिसाब से यह सब सेक्शन फरवरी 2023 के बजट में अमेंड किया जायेगा। 

Image Credit : Istock

फरवरी 2023 में सेक्शन अमेंड होने के बाद आप कोई भी पुरानी रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। 

Image Credit : istock

इन सब सेक्शन की सभी रिटर्न की Due Date से अगले तीन साल तक ही फाइल कर पाएंगे। 

Image Credit : istock

कब तक रिटर्न फाइल कर पाएंगे ?

3 साल का टाइम पीरियड निकलने के बाद आप नॉन फाइलर ऑफ़ रिटर्न माने जाओगे तथा GST डिपार्टमेंट के द्वारा आपका assesment किया जायेगा। 

Image Credit : Istock

3 साल तक भी रिटर्न फाइल नहीं करने पर क्या होगा ?

जानने के लिए नीचे लिंक पर क्लिक करे।