3 साल का टाइम पीरियड निकलने के बाद आप नॉन फाइलर ऑफ़ रिटर्न माने जाओगे तथा GST डिपार्टमेंट के द्वारा आपका assesment किया जायेगा।
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3 साल तक भी रिटर्न फाइल नहीं करने पर क्या होगा ?
3 साल तक भी रिटर्न फाइल नहीं करने पर क्या होगा ?