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जबसे इंडिया में क्रिप्टोकोर्रेंसी में निवेश का क्रेज़ बढ़ा उसके साथ ही भारत सरकार ने क्रिप्टो को टैक्स के अंतर्गत लाया गया है। 

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बजट 2022 में भारत सरकार के द्वारा क्रिप्टोकोर्रेंसी पर होने वाले प्रॉफिट पर फिक्स 30% का टैक्स लागू किया गया है। 

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साथ ही क्रिप्टोकोर्रेंसी को सेल्स करने पर 1% Per ट्रांसक्शन पर टीडीएस का भी रूल बनाया गया है। 

उदहारण से समझते है 

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जैसे मान लेते है आपने 1 हज़ार रूपये क्रिप्टो में निवेश किया और उसमे आपको 50 हज़ार का प्रॉफिट हुआ। 

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तब उस 50 हज़ार रूपये पर आपको इनकम टैक्स के अंतर्गत फ्लैट 30% की दर से 15 हज़ार रूपये टैक्स देना होगा। 

और अगर आपको 50 हज़ार के प्रॉफिट तथा उसी साल में 50 हज़ार का लॉस हुआ है तब भी आपको पूरे 50 हज़ार पर टैक्स देना होगा। 

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