बजट 2025 में FM सीता रमन जी ने पर्सनल इनकम टैक्स को लेकर 5 बड़ी घोषणा की है चलिए जानते है आगे ..

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Point-1

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बजट 2025 में नई टैक्स रिजीम में अपनी रिटर्न फाइल करने वालो को अब 12 लाख तक की इनकम पर नहीं देना होगा कोई टैक्स। 

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बजट 2025 में नई टैक्स रिजीम में सैलरीड पर्सन को अब 75,000 रूपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। जिससे टैक्सपेयर को 12.75 लाख रूपये तक कोई टैक्स नहीं देना होगा  

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Point-3

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बजट 2025 में अब सीनियर सिटीजन को ब्याज से होने वाली इनकम पर टीडीएस कटौती की लिमिट 1 लाख रूपये कर दी गयी है। 

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Point-4

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बजट 2025 में अब टैक्सपेयर अस्सेस्मेंट ईयर खत्म होने के 4 साल बाद तक अपनी रिटर्न फाइल कर सकेँगे।   

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Point-5

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बजट 2025 में नई टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब में काफी बदलाव किये गए है जो आगे की स्लाइड में देखे

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0 से 4 लाख तक : कोई टैक्स नहीं 

0 से 4 लाख तक : कोई टैक्स नहीं 

New Tax Regime FY.2025-26

4 से 8 लाख तक : 5%

4 से 8 लाख तक : 5%

8 से 12 लाख तक : 10%

8 से 12 लाख तक : 10%

12 से 16 लाख तक : 15%

12 से 16 लाख तक : 15%

16 से 20 लाख तक : 20%

16 से 20 लाख तक : 20%

 24 लाख से अधिक पर  : 30%

 24 लाख से अधिक पर  : 30%

20 से 24 लाख तक : 25%

20 से 24 लाख तक : 25%