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इनकम टैक्स के अंतर्गत सेक्शन 87A के अंतर्गत करदाता को टैक्स की छूट मिलती है। 

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फाइनेंसियल ईयर 2022-23 में यह छूट की लिमिट 12,500 रूपये तक है अर्थात 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स फ्री होता है। 

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जैसे आपकी इनकम 5 लाख तब आपको पूरे 12,500 रूपये की टैक्स रिबेट मिल जाएगी इसके ऊपर 1 रूपये भी जाने पर आपको पूरा 12,500 टैक्स देना होगा। 

उदहारण : FY.2022-23

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फाइनेंसियल ईयर 2023-24 में यह छूट की लिमिट 25,000 रूपये तक है अर्थात 7 लाख तक की इनकम पर टैक्स फ्री होता है। 

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अगर आपकी इनकम 7 लाख तब आपको पूरे 25,000 रूपये की टैक्स रिबेट मिल जाएगी इसके ऊपर 1 रूपये भी जाने पर आपको पूरा 25,000 टैक्स देना होगा। 

उदहारण : FY.2023-24

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